Mukhyamantri Bal Seva Yojana- नमस्कार दोस्तों आज हम इस लेख के माध्यम से सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं जिसके माध्यम से आपके परिवार के बच्चों को ₹2500 तक हर महीने मिल सकते हैं अगर आप इस योजना के पात्र हैं तो आपके बच्चों को ₹2500 हर महीना मिलेगा तो आईए जानते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या पत्रताएं होनी चाहिए एवं कौन से बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं
यह योजना वर्तमान में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत यह राशि बच्चों को प्रदान की जाती हैं दरअसल कोविड – 19 में जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो गई हूं या फिर माता या पिता की मृत्यु हो गई है उनका आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2024 इन्हीं अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई है अर्थात कोविद में मृत्यु होने वाले माता-पिता के बच्चों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा तो आईए जानते हैं कि किस प्रकार इस योजना में आवेदन कर सकते हैं
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हरियाणा
वर्तमान में अगर आप हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी है तो आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस योजना में आवेदन करने के लिए कौन से आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता है इन सभी के बारे में भी आपको जानकारी प्रदान की जाएगी
- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक की आयु तक अनाथ बच्चों को ₹2500 महीने आर्थिक सहायता राज्य सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी
- इसके अलावा भी उन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए ₹12000 प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
- इस योजना का लाभ बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक दिया जाता है
- राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत बाल सेवा संस्थान में रहने वाले बच्चों के लिए आवृत्ति जमा खाता खोला जाएगा योजना के अंतर्गत जमा राशि को रोड खाते से 21 वर्ष तक की आयु तक निकल जा सकता है
- कोविद19 में अनाथ होने वाले बच्चों के लिए उनके 18 वर्ष से अधिक आयु होने के बाद प्रतिवर्ष 15000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना
हरियाणा के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भी इसी योजना का संचालन कर रही है जिसके माध्यम से कोविद19 में मृत्यु होने वाले माता-पिता के बच्चों को यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है
- कोविद के दौरान जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो गई है उनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत ₹4000 की आर्थिक सहायता प्रतिमा दी जाएगी
- इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल संरक्षण गृह में भेजा जाएगा
- इसके अलावा लड़कियों को विवाह के लिए भी सहायता राशि प्रदान की जाएगी
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1000 बच्चों को लाभ दिया जा रहा है एवं अन्य आवेदन आने पर भी उनका लाभ प्रदान किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को विवाह के लिए 1 लाख 1000 प्रदान किए जाते हैं
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
अगर आप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा नीचे दी गई स्टेप को फॉलो करें जिसके माध्यम से आप आसानी से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
- इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ग्राम पंचायत या विकासखंड अधिकारी के पास जाना होगा
- वहां से आपको अपना आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा
- आवेदन फार्म में पूछे गए सभी जानकारियां ध्यान पूर्वक बरनी होगी
- इसके बाद आपको निश्चित जगह पर हस्ताक्षर करने होंगे
- सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी आवेदन फार्म के साथ अटैच करनी होगी
- यह सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आपको इस आवेदन फार्म को संबंधित विभाग में जमा करवा देना है
- आपका आवेदन फार्म विभाग में ऑनलाइन करने के पश्चात आपको इस योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा