राजस्थान सरकार ने सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 को रद्द करने से किया इनकार, हाई कोर्ट ने ट्रेनिंग पोस्टिंग पर लगाई रोक

राजस्थान की सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई में गुरुवार, 9 जनवरी को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया कि वह इस भर्ती को रद्द नहीं करेगी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को SI भर्ती की ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके अलावा, अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह भर्ती रद्द करने की सिफारिश को लेकर हुई बैठक के मिनिट्स अदालत में पेश करे।

राजस्थान सरकार के इस निर्णय और हाई कोर्ट के आदेश को लेकर अब राज्य की राजनीति और प्रशासन में हलचल बढ़ गई है। इस मामले में आगामी सुनवाई 10 फरवरी को निर्धारित की गई है, और न्याय मित्र के रूप में केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी को नियुक्त किया गया है। आइए जानें इस मामले के प्रमुख पहलुओं के बारे में विस्तार से।

राजस्थान हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश

राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार (9 जनवरी) को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया। कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह भर्ती रद्द करने के लिए की गई बैठक के मिनिट्स को अदालत में पेश करें। इसके अलावा, कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह भर्ती प्रक्रिया के तहत हुए फैसलों को पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत करें।

हाई कोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई 10 फरवरी को तय की है और इस दौरान केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, राज दीपक रस्तोगी को न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अदालत इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई की दिशा में काम कर रही है और मामले के हर पहलू पर गौर कर रही है।

राज्य सरकार का रुख

राज्य सरकार ने अदालत में स्पष्ट किया कि वह भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता, विज्ञान शाह ने अदालत में अपना पक्ष रखा और कहा कि सरकार महाधिवक्ता की राय से बाध्य नहीं है। यह राय केवल सलाह के रूप में ली जानी चाहिए, न कि एक निश्चित आदेश के रूप में।

राज्य सरकार ने इस मामले में यह भी आशंका जताई कि यदि भर्ती रद्द की जाती है, तो इससे कई नाम सामने आ सकते हैं और इस प्रक्रिया का उद्देश्य भी विवादित हो सकता है। सरकार का कहना था कि याचिकाकर्ता भर्ती को रद्द करने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी और जांच के लिए रास्ता ना खुले।

हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना का सवाल

इस मामले में राज्य सरकार की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि उन्होंने हाई कोर्ट के 18 नवंबर के आदेश का पालन किया है, और इस दौरान कोई भी अवमानना नहीं हुई है। राज्य सरकार का कहना था कि भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और अब फिलहाल केवल फील्ड ट्रेनिंग का कार्य जारी है, जिसे एक साल तक चलने की संभावना है।

वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से यह आरोप लगाए गए थे कि राज्य सरकार ने अदालत के आदेशों की अवमानना की है, और उसने बिना किसी उचित कार्रवाई के भर्ती की प्रक्रिया को अंजाम दिया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा था कि कोर्ट को राज्य सरकार द्वारा किए गए फैसलों की जांच करनी चाहिए और मामले को निष्कलंक तरीके से हल करना चाहिए।

एसआई भर्ती-2021 का महत्व

राजस्थान की एसआई भर्ती-2021, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 8,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। यह भर्ती राजस्थान सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, क्योंकि इसने राज्य में पुलिस बल को मजबूत करने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान किए थे। भर्ती प्रक्रिया में लाखों उम्मीदवारों ने भाग लिया था और लाखों युवाओं का भविष्य इस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था।

इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को पुलिस मुख्यालय में तैनात किया जाना था, और इसके बाद उन्हें विभिन्न जिलों में ट्रेनिंग और पोस्टिंग दी जाती। इस भर्ती में शामिल होने के लिए प्रतियोगिता बेहद कठिन थी, और परिणामों के बाद भर्ती को लेकर कई मुद्दे सामने आए हैं। इसी कारण इस भर्ती को लेकर कई बार विवाद उठ चुके हैं, और अब राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई जारी रखी है।

क्या होगा अगला कदम?

राजस्थान सरकार ने जहां भर्ती रद्द करने से इनकार किया है, वहीं राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी है कि वह 18 नवंबर को दिए गए आदेश का पालन सख्ती से करें। इस पर सरकार को अब उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखना होगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि भर्ती की प्रक्रिया में कोई और विवाद तो नहीं है।

राज्य सरकार को अगले सुनवाई तक भर्ती के संबंध में हुई बैठक की मिनिट्स पेश करनी होंगी, और इसके बाद ही इस मामले में कोई ठोस निर्णय लिया जा सकेगा।

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार की सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में राजस्थान हाई कोर्ट ने एक अहम कदम उठाया है। जहां एक ओर राज्य सरकार ने भर्ती को रद्द करने से इनकार किया है, वहीं अदालत ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। इस प्रक्रिया में अब केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया गया है, जो इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई में मदद करेंगे।

इस विवादित भर्ती प्रक्रिया पर अब 10 फरवरी को सुनवाई होगी, जहां अदालत राज्य सरकार की जवाबदेही पर फैसला लेगी। अब यह देखना होगा कि राजस्थान हाई कोर्ट के अगले आदेश से इस मुद्दे का क्या समाधान निकलता है और क्या राज्य सरकार के फैसले में कोई बदलाव होता है या नहीं।